फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Technical Education Minister ramlal markanda said that Pilot's license will be mandatory to fly drone in Himachal

तकनीकी शिक्षा मंत्री का खुलासा: हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट का लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य

Thu, 13 Jan 2022 09:42 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसीण, सुंदरनगर (मंडी)
संवाद न्यूज एजेंसीण, सुंदरनगर (मंडी) Published by: Krishan Singh Updated Thu, 13 Jan 2022 09:42 PM IST
सार

सुंदरनगर में प्रेस वार्ता में रामलाल मारकंडा ने बताया शाहपुर आईटीआई में सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है। विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है। कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा।

विज्ञापन
Technical Education Minister ramlal markanda said that Pilot's license will be mandatory to fly drone in Himachal
तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में ड्रोन उड़ाने के लिए अब ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस कोई भी प्रदेश में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। कांगड़ा जिले के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा इसका कोर्स करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद इसका शुभारंभ किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने इसका खुलासा किया है। सुंदरनगर में प्रेस वार्ता में रामलाल मारकंडा ने बताया शाहपुर आईटीआई में सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है। विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है। कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। शाहपुर आईटीआई में शुरू होने जा रहे ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति 7 दिन तक कोर्स में प्रवेश ले सकता है। इसके लिए बाकायदा फीस ली जाएगी।

विज्ञापन


यह आने वाले दिनों पर निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया ड्रोन को एग्रीकल्चर, सर्विलांस, मेलों, दवाइयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति या युवा यह कोर्स करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो वह मुख्यमंत्री स्वावलंबन या स्टार्टअप योजना के तहत लोन ले सकता है। बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को बाकायदा सिविल एविएशन विभाग की ओर से लाइसेंस दिया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed