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UGC Pay Scale: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को जनवरी 2022 से मिलेगा यूजीसी पे स्केल

Tue, 02 Aug 2022 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 02 Aug 2022 05:00 AM IST
सार

 शिक्षा विभाग ने करीब 3,200 शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने की अधिसूचना जारी कर दी है। एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2021 तक का संशोधित वेतनमान एरियर के तौर पर मिलेगा।

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Teachers of colleges and universities will get UGC pay scale from January 2022
वेतनमान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एक जनवरी, 2022 से यूजीसी पे स्केल मिलेगा। शिक्षा विभाग ने करीब 3,200 शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने की अधिसूचना जारी कर दी है। एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2021 तक का संशोधित वेतनमान एरियर के तौर पर मिलेगा। एरियर जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग अलग से अधिसूचना जारी करेगा। सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले एरियर को देने की तारीख भी तय नहीं हुई है।       

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विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमान को सरकार ने मंजूरी दे दी है। एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक दिए जाने वाले संशोधित यूजीसी वेतनमान से करीब 337 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पडे़गा। वर्ष 2021-22 के लिए इसमें वार्षिक 113 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा। चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपये होंगे। यूजीसी पे स्केल मिलने पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में 15 से 35 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। प्रोफेसरों, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को यूजीसी पे स्केल मिलेगा। 
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कुलपतियों का 2.10 लाख प्रति माह तय किया वेतन
सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों का मासिक वेतन 2.10 लाख रुपये तय कर दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने वित्त महकमे से 26 जुलाई को मंजूरी ली थी। विभागीय मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल ने इस संदर्भ में प्रस्ताव को हरी झंडी दी।
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गलत फिक्सेशन से जारी होने वाली अधिक राशि होगी मर्ज
शिक्षा विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अगर यूजीसी पे स्केल की गलत फिक्सेशन होने से किसी शिक्षक को संशोधित वेतनमान के तहत अधिक राशि जारी होने की जानकारी मिली तो अतिरिक्त राशि को भविष्य की किस्त में मर्ज किया जाएगा।
                        

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