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नक्शे की जांच के लिए निजी योजनाकार किए जा सकेंगे तलब
Sat, 10 Jul 2021 01:21 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 10 Jul 2021 01:21 PM IST
सार
सरकार की ओर से 500 स्क्वेयर मीटर तक निजी प्लानर और इससे ऊपर के प्लॉट के नक्शे टीसीपी और नगर निगम पास करेंगे। जो मकान बन गए हैं, उनके लिए यह व्यवस्था लागू नहीं मानी जाएगी।
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शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रदेश सरकार भले ही नक्शा पास करने की शक्तियां निजी योजनाकारों को दे रहा हो, लेकिन फील्ड में निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण की शक्तियां टीसीपी के पास रहेंगी। विभाग किसी भी भवन मालिक के नक्शे की जांच कर सकता है। अगर निजी प्लानर ने नियमों को दरकिनार करते हुए फायदा पहुंचाने की कोशिश की होगी तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किए गए नियमों में यह प्रावधान किया गया है।
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सरकार की ओर से 500 स्क्वेयर मीटर तक निजी प्लानर और इससे ऊपर के प्लॉट के नक्शे टीसीपी और नगर निगम पास करेंगे। जो मकान बन गए हैं, उनके लिए यह व्यवस्था लागू नहीं मानी जाएगी। मकान का निर्माण पूरा होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी निजी प्लानर ही देंगे। प्रदेश सरकार की इस पहल से लोगों को टीसीपी, नगर निगमों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा।
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शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 10 फीसदी शक्तियां टीसीपी के पास रहेंगी। वह किसी के भी नक्शे की जांच कर सकेंगे। नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में निजी प्लानर ही भवनों के नक्शे पास करेंगे। 500 स्क्वेयर मीटर तक निजी प्लानर, इससे ऊपर के प्लॉटों के नक्शे टीसीपी और नगर निगम पास करेंगे।
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