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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Suspended IG Zaidi will not be reinstated, decision in the meeting chaired by the Chief Secretary

Gudiya Case: निलंबित आईजी जैदी को अभी नहीं किया जाएगा बहाल, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला

Wed, 30 Nov 2022 10:41 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 30 Nov 2022 10:41 AM IST
सार

 मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में हुई सस्पेंशन रिव्यू कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जैदी की जमानत याचिका मंजूर की है। जैदी को पिछले लंबे समय से पंजाब की बुडै़ल जेल में रखा गया है।

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Suspended IG Zaidi will not be reinstated, decision in the meeting chaired by the Chief Secretary
जहूर एच जैदी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार एक नेपाली मूल के व्यक्ति की पुलिस हिरासत में हुई मौत के आरोपी आईजी जहूर एच जैदी को अभी बहाल नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में हुई सस्पेंशन रिव्यू कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हाल ही मेें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जैदी की जमानत याचिका मंजूर की है। जैदी को पिछले लंबे समय से पंजाब की बुडै़ल जेल में रखा गया है।

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4 जुलाई 2017 को कोटखाई के हलाइला जंगल मेें एक नाबालिग छात्रा गुड़िया (काल्पनिक नाम) की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

इसी प्रकरण में पुलिस हिरासत में लिए गए एक नेपाली मजदूर सूरज की कोठखाई थाने में मौत हो गई थी। आरोप है कि नेपाली मजदूर सूरज को कथित रूप से पुलिस ने प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हुई। सीबीआई ने इस मामले में ही आईजी दक्षिणी रेंज शिमला रहे जहूर एच जैदी समेत नौ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को आरोपी बनाया। जैदी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में सशर्त जमानत दी है। 

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