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राज्य सूचना आयोग: आरटीआई एक्ट की अवहेलना पर पंचायत सचिव को पांच हजार की पेनल्टी

Sat, 08 Jan 2022 09:21 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 08 Jan 2022 09:21 PM IST
सार

आरटीआई एक्ट की अवहेलना करने के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने  पंचायत सचिव को पांच हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है।अपीलकर्ता को संबंधित सूचना का निरीक्षण करने की सुविधा देने के भी आदेश जारी किए गए। 

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State Information Commission: Penalty of five thousand to Panchayat Secretary for disobeying RTI Act
आरटीआई एक्ट

विस्तार

आरटीआई एक्ट की अवहेलना करने के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत ढगवार के पंचायत सचिव को पांच हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने यह पेनल्टी दिनेश शर्मा बनाम जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत अपील में दोनों पक्षों को सुनने के बाद लगाई है।  राज्य सूचना आयोग में हुई अपील में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकास खंड धर्मशाला की ग्राम पंचायत ढगवार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों और इसके लाभार्थियों से संबंधित सूचना मांगी थी।

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उन्हें इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि प्रथम अपीलीय अथॉरिटी बीडीओ धर्मशाला ने भी इस जानकारी को मुहैया करवाने के आदेश जारी किए थे। पंचायत सचिव के खिलाफ  आयोग में अपील हुई तो उन्होंने इस बारे में देरी का कारण कोरोना महामारी बताई। अपीलकर्ता को संबंधित सूचना का निरीक्षण करने की सुविधा देने के भी आदेश जारी किए गए। 

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