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Sirmour News: डीसी ने पंचायत प्रधान को पद से हटाया, 23 लाख की धनराशि का दुरुपयोग

Fri, 13 Oct 2023 02:11 PM IST
अरविन्द ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर)
संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 13 Oct 2023 02:11 PM IST
सार

उपायुक्त सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रधान को 23,57,608 रुपये की दुरुपयोग की गई धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाने के लिए कहा गया है।

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Sirmour DC sumit khimta expels Panchayat pradhan for misusing funds
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवचार का दोषी पाए जाने पर शिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत हल्लां की प्रधान को तत्काल पद से हटा दिया है। उपायुक्त सिरमौर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 (1) की उप धारा का (ख) व (ड.) के तहत ग्राम पंचायत हल्लां की प्रधान का पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है इसलिए उन्हें प्रधान पद से तत्काल हटाया जाता है। 

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प्रधान को छह वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अंतर्गत पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। उपायुक्त सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रधान को 23,57,608 रुपये की दुरुपयोग की गई धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्हें ग्राम पंचायत हल्लां की नकद राशि व पंचायत अभिलेख अथवा अन्य कोई स्टोर का सामान, प्रधान पद की मुहर के साथ तुरंत सचिव ग्राम पंचायत हल्लां को सौंपने के लिए भी कहा गया है।
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आदेश में कहा कि गया है कि ग्राम पंचायत हल्लां प्रधान के विरूद्ध पंचायत के विभिन्न कार्यों में अनियमितता और धन के दुरुपयोग का मामला आया था। एसडीएम शिलाई द्वारा इन मामलों की नियमित जांच की गई और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन दोषी प्रधान का उत्तर नियमित जांच रिपोर्ट से विपरीत होने के कारण असंतोषजनक पाया गया है।

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