सेशन कोर्ट ने पलटा फैसला, एचपीसीए प्रवक्ता समेत 6 बरी
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एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा सहित 6 लोगों को सेशन कोर्ट ने एक मामले में बरी कर दिया। सभी को सीजेएम कोर्ट ने 6-6 माह कैद की सजा सुनाई थी। सभी छह लोग एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में वर्ष 2005 में रणजी मैच को लेकर हुए विवाद में आरोपी बनाए गए थे।
वर्ष 2005 में एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला पर कब्जे को लेकर एचपीसीए और एक अन्य समानांतर खेल संघ के प्रतिनिधियों में विवाद हो गया था। मामला बहस के बाद हाथापाई तक जा पहुंचा था।
मैच ऑब्जर्वर की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस
वर्ष 2005 में एक रणजी मैच के दौरान मैच ऑब्जर्वर नरेंद्र मेनन की शिकायत पर एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा, पूर्व एचपीसीए सचिव गौतम ठाकुर सहित कुल छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।इस मामले में 12 अक्तूबर 2011 को सीजेएम कोर्ट
धर्मशाला ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह कैद की सजा सुनाई थी। सीजेएम कोर्ट के इस फैसले को एचपीसीए ने सेशन कोर्ट धर्मशाला में चुनौती दी थी। मंगलवार को सेशन कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए सभी छह लोगों को बरी कर दिया है।