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हिमाचल: खुली सिगरेट बेचने पर लगेगा इतने हजार जुर्माना, मौके पर ही वसूली जाएगी राशि
Thu, 08 Jan 2026 05:44 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 08 Jan 2026 05:44 PM IST
सार
खुली सिगरेट बेचने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने पांच विभागों को जुर्माना लगाने की शक्तियां दी हैं।
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तंबाकू-धूम्रपान
- फोटो : Freepik.com
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट बेचने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने पांच विभागों को जुर्माना लगाने की शक्तियां दी हैं। इनमें स्वास्थ्य, कराधान एवं आबकारी विभाग, होम, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज और शहरी विकास विभाग शामिल हैं।
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खुली सिगरेट बेचने पर दुकानदारों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। कानून के उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जा सकेगा।
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स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और ड्रग इंस्पेक्टर, गृह विभाग में सहायक उप-निरीक्षक स्तर से ऊपर के पुलिस अधिकारी, शहरी विकास विभाग में नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत स्तर के अधिकारी भी कार्रवाई कर सकेंगे।