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हेयर ड्रेसर और व्यूटी पार्लर के लिए नए नियम आदेश जारी

Sat, 13 Jun 2020 09:09 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2020 09:09 PM IST
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बिलासपुर। उपायुक्त ने जिले की हेयर ड्रेसर की दुकान और ब्यूटी पार्लर संचालकों के लिए नए आदेश जारी हैं। उपायुक्त ने संचालकों को सुरक्षा के कड़े प्रबंधन करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि छोटी दुकान में एक समय में एक ही कुर्सी लगाई जा सकेगी। अगर कोई बड़ी दुकान और सैलून हो तो वहां कम से कम एक से दो मीटर की दूरी पर कुर्सी लगाने का प्रबंध किया जा सकता है।
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उपायुक्त ने कहा कि हर हेयर ड्रेसर, सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालक दुकान में हैंड वॉश की सुविधा दें। इसके अलावा दुकान में साफ पानी का भी प्रबंध होने जरूरी है। कचरे ने निपटने के लिए कूड़ेदान का प्रबंध होना जरूरी है। इसके अलावा जिस दुकान में सामग्री साफ करना मुश्किल हो वहां सामग्री केवल एक बार ही प्रयोग हो सकेगी। इसके बाद उसे डिस्पोज करना होगा। जो उपकरण त्वचा को भेदने की संभावना हो उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आईपीसी के दिशा-निर्देश अनुसार कीटाणु रहित करना होगा। कैंची और अन्य उपकरण गलती से त्वचा में घुस जाते हैं उन्हें भी कीटाणु रहित करना होगा। इसके अलावा हेयर ड्रेसर और दुकान में मौजूद कर्मियों को 6 चरणों में अपने हाथ धोने होंगे। उपायुक्त ने बताया की ये आदेश सभी हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लर संचालकों को सख्ती से पालन करने होंगे। अगर कोई आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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