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Lokayukta Himachal: हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज भी बन सकेंगे लोकायुक्त
Sun, 11 Sep 2022 12:11 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 11 Sep 2022 12:11 PM IST
सार
राज्य सरकार ने हिमाचल लोकायुक्त विधेयक में संशोधन करने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था। संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब हिमाचल में लोकायुक्त के पद पर तैनाती का रास्ता साफ हो गया है।
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हाईकोर्ट के जज भी बन सकते हैं लोकायुक्त
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब हाईकोर्ट के जज भी लोकायुक्त बन सकते हैं। अभी तक लोकायुक्त के लिए केवल हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज ही लोकायुक्त बन सकते थे। पिछले कुछ समय से राज्य में लोकायुक्त का पद खाली चल रहा है। राज्य सरकार ने हिमाचल लोकायुक्त विधेयक में संशोधन करने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था।
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संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब हिमाचल में लोकायुक्त के पद पर तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रदेश में हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त जज को भी लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लोकायुक्त का पद वर्ष 2017 से रिक्त पड़ा है। लोकायुक्त के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एलएस पांटा के बाद से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य में अभी तक सिर्फ दो लोकायुक्त ही अपनी सेवाएं दे सके हैं।
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