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200 से कम नहीं होगी पुनर्गठित और नई पंचायतों के वार्डों की जनसंख्या

Sun, 25 Oct 2020 11:07 AM IST
Krishan Singh विपिन काला, अमर उजाला, शिमला
विपिन काला, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 25 Oct 2020 11:07 AM IST
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Reorganized and new panchayat wards population will not be less than 200
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल की 900 पुनर्गठित और नई पंचायतों के वार्डों की जनसंख्या कम से कम 200 तक रहेगी। पुनर्गठन और नई पंचायतों की वार्डबंदी के समय प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या का ध्यान रखा जाएगा। इन पंचायतों के वार्ड बनाते समय वोटर लिस्ट में 200 वोटर ही रखे जा सकेंगे।  राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पुनर्गठित और नई पंचायतों में कम से कम पांच वार्ड बनाना अनिवार्य है।

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नई पंचायतें पुरानी पंचायतों को तोड़कर बनाई जा रही हैं। इस कारण पंचायतों में कम से कम पांच वार्ड बनाने जरूरी हैं और अधिकतम 13 वार्ड बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में पुनर्गठन के कारण पंचायतों में पांच से सात वार्ड ही बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड बनाते समय मकान और जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाना है। पंचायत के प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या 200 तक रखी जा सकती है। वार्ड थोड़ा बड़ा है तो यह संख्या थोड़ी बढ़ सकती है। अगर दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र की जनसंख्या कम है तो वार्डों की जनसंख्या कम हो सकती है परंतु वार्ड कम से कम पांच बनाने ही होंगे। 
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