फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   regularisation of illegal construction in himachal

ये दस शर्तें पूरा करने पर ही नियमित होंगे भवन

Mon, 06 Jun 2016 10:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 06 Jun 2016 10:19 AM IST
विज्ञापन
regularisation of illegal construction in himachal
हिमाचल में लोगों को अपने भवन नियमित करवाने के लिए 10 शर्तें पूरी करनी होंगी।

हिमाचल में लोगों को अपने भवन नियमित करवाने के लिए 10 शर्तें पूरी करनी होंगी। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भवन नियमित हो सकेंगे। अवैध भवन मालिकों के रेनहार्वेसिंटग टैंक होना अनिवार्य किया है। साथ ही मौके का नक्शा, सीवरेज कनेक्टिविटी, भवन का सोलर पेसिव होना, ततीमा, जमाबंदी आदि शामिल हैं।

विज्ञापन


जिन लोगों के भवन सड़क के साथ हैं, उन्हें लोक निर्माण विभाग से एनओसी, जहां सीवरेज लाइन बिछाई गई है, उन्हें आईपीएच और घर के ऊपर से बिजली की तारें जाने वाले भवन और प्लाट मालिकों को बिजली बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार ने
विज्ञापन


भवन नियमित करने के लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दी है। सरकार ने अब अध्यादेश को लॉ विभाग को भेजा है। यहां से स्वीकृति के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। सरकार की मानें तो एक महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

कब-कब आई पॉलिसी

regularisation of illegal construction in himachal
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग

प्रदेश में वर्ष 1997 में पॉलिसी के तहत 747 मामले, वर्ष 1999 में 602 मामले, वर्ष 2000 में 899, वर्ष 2002 में 665 मामले, वर्ष 2004 में 929 मामले, 29 जून 2006 में 16 मामले, 20 नवंबर, 2006 में 3033 और 2009 में 1307 लोगों ने अपने भवनों को नियमित करने के लिए आवेदन किया था।  

नियमों के तहत लोगों के भवन नियमित किए जाएंगे। जो लोग 10 शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनके भवन नियमित नहीं हो पाएंगे। सेटबैक में 30 फीसदी एरिया खुला होना अनिवार्य है। -संदीप कुमार, निदेशक, टीसीपी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed