फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Property will be sold by owner before dividation

बंटवारे से पूर्व उत्तराधिकारी बेच सकेंगे संपत्ति : हिमाचल हाईकोर्ट

Tue, 06 Mar 2018 11:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Tue, 06 Mar 2018 11:46 AM IST
विज्ञापन
Property will be sold by owner before dividation

प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 कृषि भूमि पर भी लागू होगी। धारा 22 के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का बंटवारा होने से पहले यदि उत्तराधिकार में मिली संपत्ति कोई एक सदस्य बेचना चाहे तो अन्य वारिस उस संपत्ति को खरीदने का दावा प्राथमिकता के आधार पर कर सकते हैं।

विज्ञापन


इस व्यवस्था से पहले कृषि  भूमि को हिस्सेदार किसी अन्य खरीदार को बेच सकता था। अब हिस्सेदार को अपने हिस्सा बेचने से पहले अन्य हिस्सेदार से सहमति लेनी होगी। हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान कृषि भूमि से जुड़े विवादों पर लागू होंगे।
विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ ने दो विरोधाभासी एकल पीठों के निर्णयों पर अपना निर्णय सुनाया। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुनाया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान कृषि भूमि
विज्ञापन
विज्ञापन


की बिक्री पर लागू नहीं होते, जबकि वर्ष 2015 में पारित फैसले में दूसरी एकल पीठ ने निर्णय सुनाया था कि एक्ट के प्रावधान कृषि भूमि की बिक्री पर लागू होते हैं। इस विरोधाभास के ध्यान में आने के बाद एकल पीठ ने इस मामले को हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष उचित फैसले के लिए भेजा था।


खंडपीठ ने वर्ष 2015 में पारित फैसले को सही करार देते स्पष्ट किया कि एक्ट की धारा 22 के मुताबिक कृषि योग्य भूमि सहित सभी तरह की भूमि से जुड़े विवादों के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed