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Himachal: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Tue, 17 Jan 2023 09:50 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 Jan 2023 09:50 PM IST
सार

सोलन जिला के बागा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों पर की है। प्लांट प्रबंधन से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

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pollution control board issued show cause notice to ultratech cement plant
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोलन जिला के बागा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों पर की है। प्लांट प्रबंधन से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न प्लांट के खिलाफ  दंडात्मक कार्रवाई कर एनजीटी के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण नुकसान की भरपाई की जाए। बोर्ड के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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बोर्ड प्रवक्ता के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बागा की इकाई की पिछले वर्ष स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी। स्टैक उत्सर्जन निगरानी के परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इस पर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर एपीसीडी के सुचारु संचालन के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए इकाई को नोटिस जारी किया था। इससे पहले इकाई में सीमेंट मिल, रॉ मिल और कोयला मिल में स्टैक उत्सर्जन की निगरानी की गई थी, जोकि निर्धारित मानकों से ऊपर पाई गई। स्टैक उत्सर्जन के उल्लंघन के लिए इकाई के खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। प्रवक्ता ने साफ किया कि प्लांट प्रबंधन को इस मामले में कई अवसर प्रदान किए गए, लेकिन अभी भी जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है।
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ये है जुर्माने और सजा का प्रावधान
बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है या सात वर्ष तक का कारावास या मामले के अनुसार दोनों तरह की कार्रवाई का भी प्रावधान है।
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सरकार ने दिया सीमेंट आपूर्ति का आर्डर
प्रदेश में इन दिनों अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांटों में उत्पादन ठप है। सीमेंट ढुलाई रेट को लेकर ट्रक मालिकों और प्लांट प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को 1.20 लाख बोरी सीमेंट की आपूर्ति करने का आर्डर दिया है। 

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