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अंतिम तारीख के बाद पेश किए प्रमाण पत्र को कंसीडर करे पुलिस: हाईकोर्ट

Thu, 19 Mar 2020 08:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 19 Mar 2020 08:52 PM IST
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Police should consider the certificate presented after the last date: High Court
हिमाचल उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से जुड़े एक मामले में आवेदन की अंतिम तारीख के बाद पेश किए एनसीसी प्रमाण पत्र को कंसीडर कर प्रार्थी को उचित अंक देने के आदेश दिए। कोर्ट ने इसके बाद दोबारा वरिष्ठता सूची तैयार करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रार्थी नियुक्ति के लिए अपना स्थान बना पाता है तो उसे अन्य चयनित उम्मीदवारों की तरह ही नियुक्ति और लाभ प्रदान किये जाएं।

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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने सौरव शर्मा की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी उम्मीदवार को विज्ञापन की सावधानीपूर्वक जांच करने और निर्देशों के पालन की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी मामूली चूक जिसे अंतिम चयन की तारीख से पहले सुधारा जा सकता है, ऐसे मामलों में घातक साबित नहीं हो सकती।
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विशेषतया एक मेधावी उम्मीदवार के लिए जिसने नियुक्ति के लिए अन्यथा सभी अपेक्षित परीक्षा अर्थात शारीरिक मानक और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। 3 मार्च 2019 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 720 पद विज्ञापित किए थे। जिसमें से बिलासपुर जिला में सामान्य वर्ग के 40 पद भरे जाने थे । प्रार्थी ने आनॅलाइन इस पद के लिए अप्लाई किया था। उसे पर्सनेलिटी टेस्ट के लिए 26 अक्टूबर 2019 को बुलाया गया था।
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अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद सामान्य श्रेणी के 40 पदों में से केवल 12 पदों पर ही नियुक्तियां दी गईं। प्रार्थी का कहना था कि उसे एनसीसी (बी) सर्टिफिकेट के लिए दो अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए थे मगर यह अंक नहीं दिए गए। जबकि पुलिस विभाग का यह कहना था कि प्रार्थी ने तारीख के बाद इसे पेश किया। न्यायालय ने पाया कि प्रार्थी की ओर से पेश किया गया सर्टिफिकेट वास्तविक है।


न्यायालय ने यह भी पाया कि पुलिस विभाग में ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी तरह का सर्टिफिकेट न भेजने की हिदायत दी थी। यह भी पाया कि कॉल लेटर में यह नहीं बताया गया था कि आवेदन की तारीख के बाद जारी किया गया प्रमाण पत्र कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस कारण पुलिस विभाग का यह दायित्व बनता था कि प्रार्थी की ओर से पेश कि ए सर्टिफिकेट को कंसीडर करता।

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