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शिमला के टूटू-चौपाल में पंचायत प्रधान चुनाव का रास्ता साफ, याचिकाएं खारिज
Wed, 06 Jan 2021 04:50 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 06 Jan 2021 04:50 PM IST
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हिमाचल हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के टुटू और चौपाल विकासखंड में पंचायत प्रधान चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने टुटू और चौपाल विकासखंड में पंचायत प्रधान चुनाव में आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसमें इस अवस्था पर दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात दायर इन याचिकाओं को मान्य न पाते हुए खारिज किया।
हालांकि, कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम 3 महीने पहले पूरी कर ली जाएं। इससे सभी पीड़ित पक्ष समय से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टुटू और चौपाल विकासखंड में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रधान पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। अब इन मामलों में आए फैसले से चुनावों का रास्ता साफ हो गया है।
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हालांकि, कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम 3 महीने पहले पूरी कर ली जाएं। इससे सभी पीड़ित पक्ष समय से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टुटू और चौपाल विकासखंड में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रधान पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। अब इन मामलों में आए फैसले से चुनावों का रास्ता साफ हो गया है।
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