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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Permission was granted for 25, 60 green deodar trees were cut down, the matter reached the High Court

हिमाचल: अनुमति थी 25 की, काट डाले देवदार के 60 हरे पेड़, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Wed, 30 Nov 2022 10:40 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 30 Nov 2022 10:40 AM IST
सार

चंबा के चुराह में अवैध पेड़ कटान मामले की छानबीन के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पूर्व जिला परिषद सदस्य ने 60 से अधिक हरे पेड़ों को काटने का आरोप लगाया है। 

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Permission was granted for 25, 60 green deodar trees were cut down, the matter reached the High Court
काट डाले देवदार के 60 हरे पेड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुराह में अवैध पेड़ कटान मामले की छानबीन के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पूर्व जिला परिषद सदस्य ने 60 से अधिक हरे पेड़ों को काटने का आरोप लगाया है। याचिका में मुख्य सचिव सहित सचिव वन, डीएफओ सलूणी और ठेकेदार को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुराह वन मंडल के दायरे में आने वाले शक्ति जंगल में देवदार के पेड़ों पर अवैध रूप से कुल्हाड़ी चलाई गई है। शक्ति जंगल में वन निगम को 25 से 30 सूखे पेड़ों को काटने का लॉट जारी हुआ था। आरोप लगाया कि निगम के ठेकेदार झगड़ सिंह ने इस लॉट की आड़ में देवदार के 60 से अधिक हरे पेड़ काट दिए।

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इतना ही नहीं, काटे हुए पेड़ों के ठूंठों को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ठेकेदार को चचोल वन बीट में भी सूखे पेड़ों को काटने का लॉट दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अंदेशा जताया है कि ठेकेदार ने वहां भी हरे पेड़ों का अवैध कटान किया होगा। याचिका में वन अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि लिखित शिकायत करने के बावजूद भी ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत ने गुहार लगाई है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए जाए। प्रतिवादी ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई गई है। 

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