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Ration Portability: किसी भी डिपो में ले सकेंगे राशन, पोर्टेबिलिटी स्कीम को सख्ती से लागू करने के निर्देश

Fri, 23 Jun 2023 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 23 Jun 2023 05:00 AM IST
सार

हिमाचल में इस योजना को लागू हुए करीब तीन साल हो चुके हैं। लेकिन साॅफ्टवेयर व अन्य तकनीकी कारणों के चलते यह सुविधा कुछेक डिपो में ही शुरू हो पाई है। अब इसे प्रदेश के हर डिपो में लागू किया गया है।

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people Will be able to take ration in any depot, instructions to strictly implement the portability scheme
राशन पोर्टेबिलिटी स्कीम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल व बाहरी राज्यों के लोग अब किसी भी डिपो से सस्ता राशन ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पोर्टेबिलिटी स्कीम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, हिमाचल में इस योजना को लागू हुए करीब तीन साल हो चुके हैं। लेकिन साॅफ्टवेयर व अन्य तकनीकी कारणों के चलते यह सुविधा कुछेक डिपो में ही शुरू हो पाई है। अब इसे प्रदेश के हर डिपो में लागू किया गया है। अगर कोई डिपो होल्डर राशन देने के लिए आनाकानी करता है तो उपभोक्ता 0177-2622732 और मोबाइल नंबर 94184-53013 पर शिकायत कर सकेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं।

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हिमाचल प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रति राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर चार में से तीन दालें (मलका, माश, दाल चना और मूंग), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और एक किलो नमक दिया जा रहा है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल के कई डिपो में ऑन ट्रायल इस योजना को शुरू किया गया। आनलाइन रजिस्ट्रेशन से कई परिवारों के ऐसे सदस्य पाए गए, जिनके दो-दो जगह पर राशन कार्ड में नाम है। ऐसे में विभाग की ओर से इन्हें राशन नहीं दिया गया। विभाग का मानना है कि इस सभी त्रुटियों की छानबीन की गई है। डिपो होल्डर को राशन देने के निर्देश दिए गए हैं।

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