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Shimla News: राजधानी में दो घंटे ही पटाखे चला पाएंगे लोग

Fri, 25 Oct 2024 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2024 11:59 PM IST
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People will be able to burst firecrackers in the capital only for two hours
रात आठ से दस बजे तक पटाखे चलाने का समय तय
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न्यायालय के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने जारी की हिदायत

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में दिवाली पर दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इस बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने का समय रात 8 से 10 बजे तक होगा। इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की ही अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि जिन शहरों और कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे कम हैैं वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं। दिवाली, छठ, नए साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय दो घंटे तक सीमित रखा है। यह निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर जारी किए हैं। दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक यह आदेश प्रभावी रूप से लागू रहेंगे। आदेशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा बीएनएस 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश का अनुपालन करवाना पुलिस अधीक्षक शिमला और जिले के सभी उपमंडल अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा।
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