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अब पंचायत, निकाय देंगे सिगरेट बिक्री का लाइसेंस

Thu, 21 Jan 2016 12:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 21 Jan 2016 12:48 PM IST
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panchayat will give license for sale of cigarettes.

हिमाचल प्रदेश में अब बीड़ी और सिगरेट बिक्री के लाइसेंस पंचायतें और स्थानीय निकाय जारी करेंगे। इसके लिए एक्ट में संशोधन किया जाएगा। राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। लाइसेंस शुल्क से होने वाली कमाई को पंचायतें और शहरी निकाय विकास कार्यों में खर्च कर सकेंगे।

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बीड़ी और सिगरेट बिक्री लाइसेंस बनवाने का शुल्क कितना होगा, इसका फैसला प्रदेश सरकार जल्द लेगी। इसके बाद शहरी निकायों और पंचायतों को निर्धारित शुल्क की सूची जारी की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि सिगरेट बिक्री के लाइसेंस की शक्तियां पंचायतों और स्थानीय निकायों को दी जा रही हैं।
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उन्होंने बताया कि लाइसेंस से होने वाली कमाई को विकास कार्यों में खर्च किया जा सकेगा। इसके लिए एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सूबे में पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। हिमाचल सरकार ने सिर्फ सिंगल सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है।

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