पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस जारी, ऐसे तय होगा रोस्टर
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हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने आरक्षण रोस्टर लागू करने की गाइडलाइंस जारी कर ली हैं। इसके तहत जहां पांच फीसदी से कम अनुसूचित जाति के लोग हैं, वहां अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये गाइडलाइंस पंचायती राज विभाग के निदेशक अजय शर्मा की ओर से सभी उपायुक्तों को जारी की गई हैं।
इनमें फार्मूले को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 9 है और जनसंख्या के अनुपात में उस पंचायत में 3 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं तो इन 9 वार्डों में से पहले वे वार्ड घटाए जाएंगे, जो वर्ष 2010 में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित थे।
यदि ऐसे वार्डों की संख्या पिछले चुनाव के समय में भी 3 ही थी तो शेष 6 वार्डों में से 3 ऐसे वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशतती घटते क्रम में 1, 2 और 3 स्थान पर है।
महिलाओं के लिए भी आरक्षण
यह ध्यान रखा जाए कि जिस वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 फीसदी से कम है, वह निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड रिपीट होता है तो वह उस श्रेणी की उच्चतम प्रतिशतता के अनुरूप होगा।
अगले चरण में अनुसूचित जाति के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों में से 50 फीसदी वार्डों को इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षित करना होगा। यदि अनुसूचित जाति के लिए एक वार्ड आरक्षित होता है तो वह सीधे उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
यदि अनुसूचित जाति के लिए एक से अधिक वार्ड आरक्षित होते हैं तो उस अवस्था में आरक्षित स्थानों का 50 फीसदी इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 3 वार्डों में से 2 वार्ड इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
ऐसे होगी गणना, जल्द तय होगा रोस्टर
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड के भीतर उन निर्वाचन वार्डों की पहचान इस प्रकार से की जाएगी कि जिस वार्ड में अनुसूचित जाति महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशतता पंचायत की कुल जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक है तो वह वार्ड इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षित किया जाएगा।
यदि अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए एक से अधिक वार्ड आरक्षित होता है तो घटते क्रम में वह वार्ड अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जहां उसकी जनसंख्या प्रतिशतता घटते क्रम में दूसरे स्थान पर है, जैसे की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल तीन वार्डों में से दो ऐसे वार्ड अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जहां उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता घटते क्रम में सबसे अधिक तथा उससे कम है।