क्या बात! गांवों और कस्बों में गंदगी फैलाई तो होगा जुर्माना
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गांवों और कस्बों में खुले में कूड़ा फेंकना और गंदगी फैलना अब महंगा पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति गंदगी फैलते हुए पकड़ा जाता है तो पंचायतों को अधिकार होगा कि वह उक्त व्यक्ति पर जुर्माना करे। सरकार ने पंचायत प्रधानों को यह शक्तियां दी हैं। जुर्माना 500 रुपये से
लेकर 1000 रुपये तक होगा। यहीं नहीं, हिमाचल में सबसे स्वच्छ पंचायत होने पर सरकार प्रधानों को भी सम्मानित करेगी। सरकार ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाया है। इसमें पंचायत प्रधानों को वार्डों और कॉलोनियों में डस्टबिन लगाने को कहा है।
अधिकारी करेंगे पंचायतों का निरीक्षण
अधिकांश पंचायतों में डस्टबिन बन चुके हैं, जबकि कई पंचायतें ऐसी हैं, जहां कूड़ेदान नहीं हैं। उन पंचायतों को कूड़ा जलाने या फिर जमीन के डिस्पोज करने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। हिमाचल में 3226 पंचायतें हैं, जिन्हें इन नियमों का पालन करना होगा।
पंचायतों में साफ-सफाई का निरीक्षण पंचायतीराज विभाग के अधिकारी करेंगे। अगर पंचायतों में कूड़ा-कचरा इधर-उधर बिखरा पड़ा होगा तो इसमें पंचायत सचिव और प्रधान से जवाबतलबी की जाएगी।
साफ-सुथरी पंचायतें सम्मानित की जाएंगी। गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति पर पंचायतें जुर्माना कर सकेंगे, प्रधानों को यह शक्तियां दी गई हैं। - ओंकार शर्मा; सचिव, पंचायतीराज