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Shimla News: सेब की बकाया राशि अदा करने के आदेश

Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
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Order to pay the outstanding amount of Apple
शिमला। अदालत ने सेब की फसल के लेन-देन से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। वरिष्ठ सिविल जज प्रतिभा नेगी की अदालत ने चेक बाउंस और भुगतान न करने के मामले में फैसला सुनाते हुए डिफाल्टर को 35 हजार रुपये की राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। जुब्बल निवासी वादी लोकेंद्र खिंटा ने अदालत में समरी सूट दायर किया था। मुकदमे के अनुसार जुब्बल निवासी प्रतिवादी कैलाश चंद परहेट जोकि सेब के आढ़ती हैं ने 15 अक्तूबर 2019 को वादी से 2 लाख के सेब खरीदे थे। इसमें से प्रतिवादी ने केवल 50 हजार का भुगतान किया था और शेष राशि बकाया थी। प्रतिवादी ने आंशिक भुगतान के रूप में 35 हजार का एक पोस्ट-डेटेड चेक जारी किया था जो तीन बार बाउंस हो गया था। संवाद
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