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Shimla News: बीमा राशि के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश

Fri, 10 Jul 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 11:59 PM IST
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Order to issue a certificate for the insurance amount.
शिमला। सिविल जज कोर्ट नंबर 3 शिमला मनु प्रिंजा की अदालत ने मृतक की मां को उनके बेटे की बीमा पॉलिसी की राशि प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। रोहड़ू निवासी घुंदरी देवी के बेटे नरेंद्र की 23 नवंबर 2021 को कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नरेंद्र ने मृत्यु से पूर्व एडलवाइज टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की दो पॉलिसियां ली थीं जिनकी कुल बीमा राशि 14.80 लाख रुपये थी। बीमा पॉलिसियों में नॉमिनी का नाम शांति देवी था जबकि उनका वास्तविक नाम घुंदरी देवी है हालांकि दोनों एक ही हैं। अदालत ने पेश किए दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि घुंदरी देवी ही मृतक की एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। अदालत ने 30 दिन के भीतर आवश्यक अदालती शुल्क जमा करने का निर्देश दिया है जिसके बाद प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। संवाद
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