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धारा 118 में मंजूरी के बाद आसानी से मिलेगी जमीन, ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू
Mon, 23 Sep 2019 01:03 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडी
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 23 Sep 2019 01:03 PM IST
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Section 118 land act himachal pradesh
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हिमाचल में उद्योगपतियों, निवेशकों और अन्य लोगों को मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 की स्वीकृति के बाद आसानी से जमीन मिलेगी। इन्वेस्टर मीट को लक्ष्य बनाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी से रविवार को इसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू कर दिया। धारा 118 के तहत आवेदन से लेकर मंजूरी तक सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। सीएम ने कहा कि धारा 118 के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बनाई गई है।
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बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति को निजी जमीन खरीदनी हो या इसे लीज पर लेना हो तो इसके लिए धारा 118 की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जो पहले जटिल थी। फाइलें तैयार होती थी, जो एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रहती थीं। अब इसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल से एक क्लिक में ही फाइल आगे चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉड्यूल धारा 118 के मामलों को शीघ्र निपटाने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पारदर्शिता भी आएगी। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इस मॉड्यूल की विशेषताओं की जानकारी दी।
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