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महिला को मोबाइल से अश्लील मैसेज भेजने के दोषी को एक साल कारावास

Sat, 30 Mar 2019 04:47 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चौपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चौपाल Published by: Krishan Singh Updated Sat, 30 Mar 2019 04:47 PM IST
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One year imprisonment to man for sending obscene messages on mobile to woman in shimla
डेमो

महिला को अश्लील मैसेज भेजने के दोषी को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चौपाल विवेक कायस्थ की अदालत ने एक साल कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी मोबाइल फोन से महिला को एसएमएस भेजता था। जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में सिविल अस्पताल नेरवा में तैनात एक स्टाफ नर्स ने पुलिस थाना नेरवा में रिपोर्ट कर एक व्यक्ति पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप लगाए।

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पुलिस ने तफ्तीश करते हुए आरोपी नारायण सिंह निवासी तहसील नेरवा को गिरफ्तार कर जेएमआईसी चौपाल की अदालत में चालान पेश किया। गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोप सिद्ध हो गए।जेएमआईसी चौपाल विवेक कायस्थ ने आरोपी को अश्लील मैसेज भेजने के जुर्म की धारा 354डी में दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास व दो हजार जुर्माना जबकि साक्ष्य मिटाने के जुर्म की धारा 201 में तीन माह का कारावास व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से कार्यकारी सहायक न्यायवादी चौपाल ऐश्वर्या चौहान ने कहा कि दोषी को संबंधित धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

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