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बाहर नहीं जा सकेंगे अवमानना मामले में शामिल अफसर
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Mon, 31 Oct 2016 10:06 AM IST
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मुख्य सचिव वीसी फारका
- फोटो : अमर उजाला
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अदालत की अवमानना मामले में शामिल अफसर शिमला से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद ही वे शिमला से बाहर दिल्ली और अन्य क्षेत्रों के लिए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
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मुख्य सचिव वीसी फारका ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रतिभा कौशिक बनाम आरडी धीमान मामले में ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वे सभी अधिकारी जो याचिकाओं में पार्टी प्रतिवादी के तौर पर
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हैं या जिन्हें मामलों में तय तिथि में अदालतों में खड़ा रहना है। ऐसे अधिकारियों को नई दिल्ली या बाहर अन्यत्र कहीं जाने से पहले अदालत से छूट या अनुमति मांगनी होगी। इस बारे में किसी भी तरह की कोताही गंभीरता से ली जाएगी। ये निर्देश सभी संगठनों के ध्यान में लाए जाएंगे।
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