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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Now vehicle scrapping facility will be available in every district, government has prepared a policy.

हिमाचल: हर जिले में मिलेगी अब वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा, सरकार ने तैयार की पॉलिसी

Mon, 01 Jan 2024 09:54 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 01 Jan 2024 09:54 PM IST
सार

हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए हर जिले में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की सुविधा मिलेगी।

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Now vehicle scrapping facility will be available in every district, government has prepared a policy.
स्क्रैप वाहन(सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए हर जिले में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। स्क्रैप पॉलिसी में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले लोगों को नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी। वाहन स्क्रैपिंग क्रेंद्र खोलने के लिए पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म या कंपनी आवेदन कर सकती है।

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परिवहन विभाग आवेदनों की छंटनी करेगा। शर्तें पूरी करने वाले आवेदकों को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देशों पर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी तैयार की है। पुरानी गाड़ियों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए यह पाॅलिसी लाई गई है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।

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