फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Now traders have to pay tax by E - Payment

अब व्यापारियों को ई-पेमेंट से भरना होगा टैक्स

Mon, 31 Mar 2014 10:54 PM IST
बयूरो/ अमर उजाला, मंडी
बयूरो/ अमर उजाला, मंडी Updated Mon, 31 Mar 2014 10:54 PM IST
विज्ञापन
Now traders have to pay tax by E - Payment

सालाना 40 लाख से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए एक अप्रैल, 2014 से ई-पेमेंट अनिवार्य कर दी गई है। सभी व्यापारियों को पहली जुलाई से ई-रिटर्न ऑनलाइन भरनी होगी।

विज्ञापन


इस बारे में आबकारी एवं कराधान विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग सभी टैक्स प्रणाली को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ रहा है।
विज्ञापन


विभाग ने एक अप्रैल, 2014 से 40 लाख से ऊपर सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए ई-पेमेंट अनिवार्य कर दी है। इससे अब तिमाही और मासिक टैक्स ई-पेमेंट से जमा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा पहली जुलाई, 2014 से प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी के लिए ई-रिटर्न अनिवार्य की दी गई है। इसके अनुसार अब व्यापारियों को आनलाइन ई-रिटर्न भरनी होगी।


विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में करीब 65 हजार से अधिक व्यापारी हैं। इन पर विभाग के ये आदेश लागू होंगे।

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त मध्य जोन मंडी डीटी नेगी ने विभागीय इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से 40 लाख से अधिक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए ई-पेमेंट अनिवार्य होगी।

 एक जुलाई से सभी व्यापारियों को ई-रिटर्न अनिवार्य होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed