पूर्व सीएम धूमल को नोटिस, देना पड़ेगा जवाब
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पूर्व आईपीएस अधिकारी एएन शर्मा को सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति देने के मामले में शिमला की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को नोटिस जारी किया है। इस मामले में धूमल समेत सभी आरोपी 5 मई को कोर्ट में तलब किए हैं।
विशेष न्यायाधीश वन आरके वर्मा की अदालत में बुधवार को अभियोजन पक्ष ने इस केस में पूर्व राज्यपाल उर्मिला सिंह की टिप्पणी वाली फाइल समेत अन्य दस्तावेज पेश किए। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने धूमल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर 5 मई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। इस मामले में विजिलेंस ने हाल ही में चालान पेश किया था।
उसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को इस मामले में पूर्व राज्यपाल की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी एएन शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव रवि ढींगरा और पूर्व गृह सचिव डा. पीसी कपूर को इस केस में आरोपी बनाया गया है।
2007 का है मामला
अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक सतीश ठाकुर और जवाहर शर्मा पेश हुए। जवाहर शर्मा ने नोटिस जारी होने की पुष्टि की है।
यह है पूरा मामला
विजिलेंस की ओर से दायर चार्जशीट के अनुसार आईपीएस एएन शर्मा ने वर्ष 2007 के विस चुनाव में नादौन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा टिकट के लिए दावा पेश किया। उन्होंने टिकट लेने की प्रक्रिया के बीच समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया।
सरकार ने उनके आवेदन को स्वीकार लिया। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी सेवानिवृत्ति की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया और वे फिर पुलिस सेवा में लौट आए। आरोप है कि ऐसा नियमों के विपरीत और पद का दुरुपयोग कर किया गया।