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HP Court News: हिमाचल हाईकोर्ट कॉलेजियम के निर्णय पर सवाल उठाने वाली याचिका पर नोटिस

Mon, 13 May 2024 11:04 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 13 May 2024 11:04 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि क्या हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से 4 जनवरी को की गई सिफारिश के अनुसार दो वरिष्ठतम जिला न्यायिक अधिकारियों के नामों पर पुनर्विचार किया है।

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SC Notice on petition questioning the decision of Himachal High Court Collegium
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि क्या हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से 4 जनवरी को की गई सिफारिश के अनुसार दो वरिष्ठतम जिला न्यायिक अधिकारियों के नामों पर पुनर्विचार किया है।

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याचिका दो वरिष्ठ जिला न्यायाधीशों चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम ने उनकी योग्यता और वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उनके नामों की सिफारिश को भी नजरअंदाज कर दिया है।
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जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 23 अप्रैल, 2024 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से उनके नामों की सिफारिश और पुनर्विचार के लिए कानून मंत्रालय के पत्र पर विचार किए बिना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए दो न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। दोनों याचिकाकर्ता सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

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