{"_id":"5735591c4f1c1b9010919fee","slug":"nodal-officer-appointed-to-share-infomation-on-rohtang","type":"story","status":"publish","title_hn":"आदेश नहीं माने तो बंद होगी रोहतांग में मिल रहीं सुविधाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आदेश नहीं माने तो बंद होगी रोहतांग में मिल रहीं सुविधाएं
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 13 May 2016 10:03 AM IST
विज्ञापन
नोडल सचिव का यह भी दायित्व होगा कि वह रोहतांग और मनाली के टूरिस्ट स्थानों को निरीक्षण करें और मामले को हर तरीके से एग्जामिन करें।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रोहतांग और मनाली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षित करने को एनजीटी के दिशा-निर्देश की एवज में समय-समय पर ट्रिब्यूनल को सूचित करने के लिए प्रधान सचिव आरडी धीमान को नोडल सचिव नियुक्त किया है।
विज्ञापन
वीरवार को हाईकोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच ने स्पष्ट किया कि नोडल सचिव का यह दायित्व होगा कि वह ट्रिब्यूनल की ओर से नौ मई को पारित आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करे। अनुपालना रिपोर्ट एक जुलाई 2016 तक दायर करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
नोडल सचिव का यह भी दायित्व होगा कि वह रोहतांग और मनाली के टूरिस्ट स्थानों को निरीक्षण करें और मामले को हर तरीके से एग्जामिन करें। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना होने की स्थिति में वे सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, जो नौ मई को पारित आदेशों के तहत दी गई हैं।
विज्ञापन
इसके अलावा सरकार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। सीएनजी गैस से चलाई जा रही बसों के बाबत मामला 25 मई को निर्धारित किया गया है। इस दिन गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस मंत्रालय के अधिकारी भी ट्रिब्यूनल के समक्ष हाजिर रहेंगे।