भवनों-उद्योगों के नक्शे पास करवाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं, पढ़ें पूरा मामला
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हिमाचल में अब भवनों और उद्योग संबंधित नक्शे पास कराने के लिए पहले से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने नियमों में संशोधन कर वीरवार को 30 दिन के भीतर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। सरकार के इस फैसले से बिल्डरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी विभागों से एनओसी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के चलते बिल्डरों को रिझाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
आवेदन के मात्र 30 दिन के भीतर भवनों के नक्शा पास कर देगा। लेकिन मकान का कंपलीशन सर्टिफि केट तभी मिलेगा, जब विभागों का एनओसी दिया जाएगा। पहले लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए कई विभागों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। टीसीपी का तर्क है कि लोग मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं। समय पर नक्शा पास न होने पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है।
इन कार्यालय के चक्कर काटने से मिला छुटकारा
टीसीपी एरिया में अभी लोगों को नक्शा पास कराने से पहले पर्यावरण, फ ॉरेस्ट, आईपीएच, बिजली बोर्ड आदि विभागों से एनओसी लेने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता है। नियम कड़े होने से बिल्डर कॉलोनियों का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। अब आवेदन के दौरान लोगों को प्लॉट के चित्र के साथ सिर्फ ततीमा और जमाबंदी देनी होगी।
यह नियम होंगे
टीसीपी कर्मचारी सिर्फ एक बार मौके का निरीक्षण करेगा। उसके बाद निर्धारित समय पर लोगों को नक्शा पास करके दिया जाएगा। अभी लोगों को नक्शा पास कराने के लिए टीसीपी कार्यालय में प्लॉट के 7 चित्र देने पड़ते हैं। उसके बाद टीसीपी का जूनियर इंजीनियर मौके का निरीक्षण करता है। यह मानचित्र सभी विभागों में मंजूरी के लिए जाता है।
रहने वाले भवन के एक मंजिल की ऊंचाई 2.75 से 3.50 मीटर के बीच
भवन की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं
पहाड़ी क्षेत्र में ढालू छत सहित 25 मीटर
150 से 500 वर्ग मीटर के एरिया में उद्योग लगाने को मिलेगी मंजूरी
एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक की दूरी 6 मीटर अनिवार्य
भवनों की छत हरी और लाल रंग की
राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से भवनों की दूरी 16 मीटर होनी अनिवार्य
जिला सड़कों से 10 और अन्य सड़कों से 5 मीटर दूरी अनिवार्य
वन क्षेत्र के साथ लगते प्लाट में दूरी 5 मीटर होनी अनिवार्य