फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   NGT order over illegal construction in kasauli to makes guidelines by himachal govt

अवैध निर्माण पर एनजीटी का बड़ा फैसला, तीन महीने की मोहलत दी

Tue, 16 Oct 2018 07:00 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 16 Oct 2018 07:00 AM IST
विज्ञापन
NGT order over illegal construction in kasauli  to makes guidelines by himachal govt

कसौली में अंधाधुंध अवैध निर्माण मामले में सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने हिमाचल समेत सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे तीन महीने के अंदर हिल स्टेशनों और ईको सेंसिटिव जोन का क्षमता अध्ययन कराएं।

विज्ञापन


केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी निर्देश दिए हैं कि वह इस अध्ययन को एक महीने में गाइडलाइन तैयार कर एनजीटी को अवगत कराए। इस अध्ययन के बाद ही तय होगा कि हिल स्टेशनों और ईको सेंसिटिव जोन में निर्माण जारी रहेगा या नहीं। एनजीटी ने कसौली में निर्माण पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।
विज्ञापन


कसौली में हुए अवैध निर्माण के बाद स्थानीय लोगों ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था। लंबी सुनवाई के बाद एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वह देशभर में अधिसूचित हिल स्टेशनों और ईको सेंसिटिव जोन की कैरिंग कैपेसिटी के आंकलन को गाइडलाइन बनाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

NGT order over illegal construction in kasauli  to makes guidelines by himachal govt
हिमाचल प्रदेश सरकार

सूची में उन हिल स्टेशनों और ईको सेंसिटिव जोन की सूची भी देने को कहा है, जहां क्षमता अध्ययन कराना जरूरी है। गाइडलाइन तैयार करने को 30 नवंबर तक मियाद तय की है। इसके पीछे कारण दिया है कि इन क्षेत्रों में अनियंत्रित तरीके से हो रहे निर्माण से वहां के पर्यावरण को खतरा हो गया है।

इस गाइडलाइन व सूची के बनने के बाद सभी संबंधित राज्यों को तय गाइडलाइन के आधार पर तीन महीने के अंदर हिल स्टेशनों और ईको सेंसिटिव जोन के क्षमता आंकलन अध्ययन कराना होगा। एनजीटी के इस आदेश के बाद हिल स्टेशनों व ईको सेंसिटिव जोन में होने वाले निर्माण कार्यों का भविष्य अधर में लटक गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed