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Teacher Transfer Rules: हिमाचल में शिक्षकों को स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना जरूरी, नए नियम अधिसूचित
Fri, 27 Oct 2023 07:49 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 27 Oct 2023 07:49 PM IST
सार
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को अब स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य हो गया है।
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शिक्षक तबादलों के नए नियम अधिसूचित
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को अब स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य हो गया है। शहरों के आसपास टिके शिक्षकों को दूरदराज के क्षेत्रों में भेजने की शुक्रवार को शिक्षा सचिव ने अधिसूचना जारी की। करीब 80 हजार शिक्षकों के तबादले करने के लिए सरकार ने नये नियम तय किए हैं। आपसी सहमति से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में तबादले करवाने वाले शिक्षकों की सरकार ने परेशानी बढ़ा दी है।
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इन तबादलों के लिए सरकार ने नई शर्त जोड़ दी है। इसके तहत यदि कोई शिक्षक एक स्कूल में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना तबादला 30 किलोमीटर के दायरे के स्कूल में ही करवा लेता है तो उसका स्टे नहीं टूटेगा। इस तरह के शिक्षकों को शिक्षा विभाग कभी भी बदल सकेगा। शहरों के आसपास सटे स्कूलों में ही सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़ा और बाहर के क्षेत्रों में भेजने के लिए सरकार ने तबादला नीति में बदलाव किया है।
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