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ऑपरेटरों को राहत: हिमाचल में अब 15 साल तक वैध रहेगा टैक्सी परमिट, आदेश जारी

Tue, 20 Oct 2026 06:02 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 06:02 PM IST
सार

टैक्सी ऑपरेटरों को परमिट की वैधता को लेकर बड़ी राहत मिली है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) के बाद अब बेसिक परमिट की वैधता भी 15 साल तक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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Relief for operators: Taxi permits in Himachal will now be valid for 15 years; orders issued.
हिमाचल परिवहन विभाग । - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों को परमिट की वैधता को लेकर बड़ी राहत मिली है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) के बाद अब बेसिक परमिट की वैधता भी 15 साल तक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे टैक्सी कारोबारियों को बार-बार परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरने से राहत मिलेगी।

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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बेसिक परमिट की वैधता बढ़ाने के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। परमिट की अवधि बढ़ने से ऑपरेटरों का समय और खर्च बचेगा। साथ ही, उन्हें वाहन संचालन की योजना बनाने में भी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में टैक्सी कारोबार पर्यटन गतिविधियों से सीधे जुड़ा है।

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शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही के लिए बड़ी संख्या में टैक्सियों का संचालन होता है। वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम रत्न शर्मा ने कहा कि एआईटीपी की अधिसूचना और बेसिक परमिट की वैधता बढ़ाने के आदेश से टैक्सी ऑपरेटरों को राहत मिलेगी।

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