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हिमाचल में एक महीने के भीतर लागू होगा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम

Mon, 09 Sep 2019 05:54 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुल्लू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुल्लू Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 09 Sep 2019 05:54 PM IST
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new motor vehicle act 2019 implement in himachal with in one month says minister govind thakur
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)

वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में एक माह के भीतर केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन अधिनियम को लागू किया जाएगा। हिमाचल को चालान मुक्त बनाए जाएगा। इस दिशा में प्रदेेश सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम की अधिसूचना जारी होने तक आम लोगों के साथ वाहन चालकों को परिवहन विभाग और पुलिस विभाग जागरूक कर रहे हैं। 

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गोविंद ने कहा कि वाहन चलाते समय गति सीमा पर ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इसके अलावा सीट बेल्ट लगाना, सभी दस्तावेज साथ रखना, दो पहिया सवारों को हेलमेट पहनने और नशे की हालत में वाहन न चलाने जैसी सावधानियां बरतनी होंगी जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। 
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मंत्री सोमवार को ढालपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर में हिमाचल पथ परिवहन द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बडे़ पैमाने पर जनमानस को जागरूक कर प्रदेश को चालान मुक्त राज्य बनाएंगे।


उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए अपने बच्चों को वाहन देते समय सभी सावधानियों को अच्छे से सुनिश्चित कर लें। इस मौके पर विधायक सुरेंद्र शौरी, रजनी ठाकुर, अध्यक्ष जिला भाजपा भीमसेन, एसडीएम अनुराग चंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य भीम कटोच, राज्य योजना बोर्ड के सदस्य युवराज बोध, अमित सूद, प्रेम शर्मा, अमर ठाकुर मौजूद रहे।

96.4 फीसदी दुर्घटनाएं मानवीय भूल से 
परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बड़ा जानी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि 96.4 फीसदी दुर्घटनाएं मानवीय भूल से होती हैं और केवल 4.50 प्रतिशत दुर्घटनाएं तकनीकी खराबी अथवा सड़क की खराबी के कारण होती हैं। 90 प्रतिशत दुर्घटनाओं में युवा होते हैं और 90 फीसदी नशे की हालत में होती हैं।

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