भवन मालिकों को सरकार ने दी बड़ी राहत
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प्रदेश सरकार टीसीपी में मर्ज नए क्षेत्रों में बने भवन मालिकों को राहत देने जा रही है। इस एरिया में बने भवनों को नियमित करने में 70 फीसदी डेविएशन की नई शर्तें नहीं थोपी जाएंगी। जैसे हैं उन्हें वैसे ही नियमित किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इन भवनों का निर्माण टीसीपी में मर्ज होने से पहले हो चुका था, इसके चलते इन पर ये नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में हजारों लोगों को फायदा होगा।
प्रदेश सरकार ने टीसीपी एक्ट में संशोधन किया है। इसमें नए क्षेत्रों को नियमितीकरण में छूट दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में 30 हजार के करीब अवैध भवनों का निर्माण हुआ है, जबकि सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या 13 हजार के आसपास बताई गई है।
दो विस्वा प्लाट मालिकों को भी राहत
एक्ट के मुताबिक टीसीपी में पहले से शामिल एरिया में 70 फीसदी भवनों को नियमित किया जाना है। इसके बाद अगर ज्यादा भवन इस एक्ट के तहत नियमित नहीं होते हैं तो सरकार कोई और रास्ता निकालेगी। हालांकि मर्ज किए नए क्षेत्रों में 100 फीसदी भवन नियमित किए जाएंगे।
प्रदेश में 10 हजार के करीब लोगों के पास दो विस्वा जमीन है। नियमों के तहत रजिस्ट्री होने के बावजूद टीसीपी इन्हें भवन निर्माण की इजाजत नहीं दे रहा है। एरिया कम होने से इनके नक्शों को पेंडिंग में डाल दिया गया।
मजबूरन कई लोगों को अपनी जमीन साथ लगते प्लॉट मालिकों को बेचनी पड़ी थी। अब दो विस्वा जमीन के मालिक भी घर बनवा सकेंगे। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है।
एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें हजारों लोगों को फायदा होगा। लोग दो विस्वा जमीन पर भी भवन बना सकेंगे। एक्ट में इन्हें भी छूट देने का फैसला लिया गया है।