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Shimla News: चोरी के मामले में अदालत में न पेश होने पर एक माह कैद
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One month imprisonment for not appearing in court in theft case
- फोटो : sambad
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कनिका गुप्ता की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। देहरा की अदालत ने चोरी के एक मामले में पेश न होने पर आरोपी को एक महीने की कैद व 1,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 10 दिन की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कनिका गुप्ता की अदालत ने दिए हैं।
मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मामले में सुनवाई के दौरान पाया गया कि आरोपी सतीश कुमार निवासी जलाखड़ी के खिलाफ चोरी का एक मामला दर्ज था। इसके बावजूद वह अदालत में जानबूझकर पेश नहीं होता था। पुलिस ने बाद में उसे उद्घघोषित अपराधी करार दिया व उसे पकड़कर अदालत में पेश करने के आदेश हुए थे। इसके बाद आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। देहरा में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कनिका गुप्ता की अदालत में चली सुनवाई में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। ।
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। देहरा की अदालत ने चोरी के एक मामले में पेश न होने पर आरोपी को एक महीने की कैद व 1,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 10 दिन की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कनिका गुप्ता की अदालत ने दिए हैं।
मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मामले में सुनवाई के दौरान पाया गया कि आरोपी सतीश कुमार निवासी जलाखड़ी के खिलाफ चोरी का एक मामला दर्ज था। इसके बावजूद वह अदालत में जानबूझकर पेश नहीं होता था। पुलिस ने बाद में उसे उद्घघोषित अपराधी करार दिया व उसे पकड़कर अदालत में पेश करने के आदेश हुए थे। इसके बाद आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। देहरा में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कनिका गुप्ता की अदालत में चली सुनवाई में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। ।
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