DC Aditya Negi: नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी खर्च सकेंगे 1 लाख तक की राशि
19 अप्रैल को छंटनी और 21 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। नाम वापसी के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची को चुनाव चिह्न के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा।
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नगर निगम शिमला चुनाव के दौरान प्रत्याशी एक लाख रुपये तक प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक व्यय यदि प्रत्याशी द्वारा प्रचार पर किया जाता है तो सदस्यता रद्द किए जाने का प्रावधान है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी शिमला आदित्य नेगी ने दी। बैठक में एडीएम (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान, एसी टू डीसी डॉ. पूनम बंसल, एसडीएम शिमला (शहरी) भानू गुप्ता, एसडीएम शिमला (ग्रामीण) निशांत ठाकुर, तहसीलदार शिमला शहरी (एचएल घेजटा), तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) संजीव गुप्ता सहित कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
13 अप्रैल से भरे जाएंगे नामांकन
एमसी चुनाव को लेकर 13, 17 और 18 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन भर सकते हैं। 19 अप्रैल को छंटनी और 21 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वार्ड 1 से 7 तक के प्रत्याशी एसडीएम शिमला (शहरी) के पास नामांकन दायर कर सकते हैं। इसी तरह 8 से 14 वार्ड के उम्मीदवार एसडीएम शिमला (ग्रामीण), 15 से लेकर 21 वार्ड तक के उम्मीदवार सहायक आयुक्त शिमला, 22 से 28 वार्ड के उम्मीदवार तहसीलदार शिमला (शहरी), 29 से 34 वार्ड के प्रत्याशी तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय में नामांकन दर्ज कर सकते हैं। इन अधिकारियों के कार्यालय में ही छंटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया भी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 21 अप्रैल को नाम वापसी के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची को चुनाव चिह्न के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा।
149 मतदान केंद्रों पर होंगे चुनाव
एमसी चुनाव के लिए शहर में 149 मतदान केंद्र स्थापित होंगे। इस कार्य के लिए विभिन्न अधिकारी, कर्मचारियों और पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सदस्यों, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और आम मतदाता से चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपील भी की। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। साथ ही वह शहर के किसी भी वार्ड का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही उसका प्रस्तावक (प्रपोजर) संबंधित वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है। चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को थम जाएगा।