मोटर वाहन अधिनियम: संशोधित जुर्माने की राशि को लेकर जल्द जारी होगी अधिसूचना
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 17 Jul 2021 07:52 PM IST
सार
अधिनियम के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार की ओर से संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे।
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परिवहन विभाग हिमाचल
- फोटो : अमर उजाला