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सैन्यकर्मी के परिवार को 55 लाख का मुआवजा

Mon, 21 Sep 2015 08:58 AM IST
एजेंसी/अमर उजाला, नई दिल्ली
एजेंसी/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 21 Sep 2015 08:58 AM IST
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Motor accident claims tribunal  grants 55 lakh compensation to accident victim family.

तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में मरने वाले एक सैन्यकर्मी के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने तकरीबन 55 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सैन्यकर्मी कुलदीप चंद को दिल्ली के कश्मीरी गेट पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी।

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इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। साल 2014 के इस मामले में ट्रिब्यूनल ने जिस बीमा कंपनी के पास ट्रक का बीमा था, उस कंपनी को सैनिक के परिजनों को 54,54,520 रुपये देने का निर्देश दिया है।
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ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सारे दस्तावेजों और चश्मदीद गवाहों की गवाही से पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। परिवार ने ट्रिब्यूनल के सामने एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग रखी थी।

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