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Shimla News: चेक बाउंस मामले में एक दोषी करार

Mon, 18 Nov 2024 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 18 Nov 2024 11:59 PM IST
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Meritorious students honored at Crescent School Tutu ceremony
शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में कोटखाई निवासी सुरिंदर शर्मा को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आरोपी ने एक महिला परिचित से अपनी जरूरतों के लिए पैैसे उधार लिए थे। शिकायतकर्ता सुमित्रा थांटा के मुताबिक आरोपी ने अप्रैल 2017 में वित्तीय सहायता के लिए 3 लाख रुपये उधार लिए थे। आश्वासन दिया था कि वह इस राशि को एक हफ्ते के भीतर चुका देगा। इस बीच उधार चुकाने के लिए आरोपी ने एक चेक जारी किया था। लेकिन बैंक में फंड अपर्याप्त होने के चलते उसके खाते से चेक बाउंस हो गया। इस बीच आरोपी को राशि के भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस भी जारी किया। आरोपी उधार चुकाने में विफल रहा। इसके बाद 7 दिसंबर 2017 को कर्ज का भुगतान न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गई और सबूतों के आधार आरोपी को दोषी ठहराया गया। सजा की मात्रा पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। संवाद
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