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लोकसभा चुनाव: 50 हजार से ज्यादा नकदी पर दस्तावेज जरूरी
Mon, 01 Apr 2019 09:12 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 01 Apr 2019 09:12 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
लोकसभा चुनाव के दौरान वित्तीय लेनदेन करते समय जरूरी दस्तावेज साथ रखने जरूरी हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आम आदमी यदि 50 हजार से ज्यादा की नकदी साथ लेकर यात्रा कर रहा है तो वह अपने साथ उन रुपयों को रखने के संबंध में जरूरी दस्तावेज साथ रखे।
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ऐसा न करने की स्थिति में चुनावों के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वायड की जांच में अगर दस्तावेज पेश न किए गए तो उन रुपयों को सीज किया जा सकता है। हालांकि, इससे कम राशि होने पर पूछताछ नहीं की जाएगी।
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उधर, आयोग दस मार्च से लेकर 27 मई तक एक लाख रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन पर भी नजर रखेगा। निगरानी के लिए बैंकों व आयकर अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारियों की भी टीमें गठित की गई हैं जो इस तरह के लेनदेन पर नजर रख रही हैं।
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वहीं, प्रत्याशियों के लिए पहले ही आयोग ने 70 लाख रुपये की चुनावी खर्च की सीमा तय कर रखी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी वित्तीय अनियमितता की शिकायत करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही 1950 नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।