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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Lok Sabha Election: Apurva Devgan said If you spend more than the prescribed limit, you can lose your membersh

लोकसभा चुनाव: अपूर्व देवगन बोले- निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च की तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता

Fri, 17 May 2024 05:41 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Fri, 17 May 2024 05:41 PM IST
सार

निर्वाचन अधिकारी मंडी संसदीय क्षेत्र अपूर्व देवगन ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों और उनके व्यय एजेंटों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। 

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Lok Sabha Election: Apurva Devgan said If you spend more than the prescribed limit, you can lose your membersh
जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी मंडी संसदीय क्षेत्र अपूर्व देवगन ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों और उनके व्यय एजेंटों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दाैरान उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 95 लाख रुपये है। इससे से अधिक की राशि व्यय करने पर प्रत्याशी के विजयी होने पर भी उसकी सदस्यता जा सकती है। इसलिए सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की ओर से  निर्धारित सीमा के अंदर ही प्रचार पर धनराशि व्यय करें। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उनके चुनावी व्यय की निगरानी के लिए वीडियो सर्विलेंस टीमें लगातार नजर रख रहीं हैं।

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छाया प्रेक्षण रजिस्टर  पर उनके सारे खर्च की गणना की जा रही है। व्यय एजेंट 21, 25 और 29 मई को व्यय पर्यवेक्षक से व्यय रजिस्टरों की जांच अवश्य करवा लें और शंका होने पर दूर कर लें। उन्होंने बताया कि व्यय रजिस्टर का मिलान छाया प्रेक्षण रजिस्टर से नहीं होता है तो प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के नामांकन के दिन से लेकर परिणाम घोषित होने तक के सारे खर्चे को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। प्रचार के सारे खर्च का हिसाब परिणाम घोषित होने के एक महीने के अंदर देना होगा। अगर प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देता है तो वह तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनावी व्यय के के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक अकांउट खोलना होता है। उन्होंने बताया कि 10 हजार से ज्यादा का भुगतान चेक के माध्यम से करना होता है।
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 इउन्होंने बताया कि स्टार प्रचारकों की रैली में यदि प्रत्याशी उपस्थित होता है या उसका रैली में पोस्टर लगाया जाता है या स्टार प्रचारक प्रत्याशी का नाम लेता है तो रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। अगर रैली में दो उम्मीदवार उपस्थित होंगे तो रैली का खर्च आधा-आधा उनके खाते में जोड़ा जाएगा। बैठक में एडीसी एवं नोडल अधिकारी व्यय रोहित राठौर, एडीएम डॉ. मदन कुमार, भाजपा से लोकेश कपूर, बीएसपी से चेत राम, कांग्रेस से रवि सिंह राणा, राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी से परम देव, हिमाचल जनता पार्टी से रिशव राज, अखिल भारतीय परिवार पार्टी प्रकाश चंद और निर्दलीय प्रत्याशी आशुतोष महंत की ओर से रवि कुमार, दिनेश कुमार भट्टी की ओर से संजय कुमार, राखी गुप्ता की ओर संतोष कुमार, सुभाष मोहन स्नेही की ओर से देश मित्र ठाकुर उपस्थित रहे।

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