Lockdown: हिमाचल में बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान, वाहनों की आवाजाही पर भी रोक
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हिमाचल में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी तीन मई तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को देश के नाम संबोधन में तीन मई तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया। 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में सशर्त ढील दी जा सकती है। इसकी जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में दी। धीमान ने कहा कि आदेश जारी किए हैं कि अब प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाकर बाहर निकलना अनिवार्य होगा। सभी सरकारी नियमित और अनुबंध मुलाजिमों का एक दिन का वेतन कोविड फंड में जाएगा। यह आदेश, पीएसयू, सरकारी अर्ध सरकारी कंपनियों पर भी लागू होगा।
सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जरूरत पर कर्मचारी कार्यालय बुलाए जाएंगे। सभी विभागाध्यक्ष और सचिव कम स्टाफ के साथ कार्यालय आएंगे। नए निर्देश 15 अप्रैल से तीन मई तक लागू माने जाएंगे। धीमान ने कहा कि जो जहां है, वहीं रहेगा और कोई बिना अनुमति प्रदेश में नहीं आएगा। कर्फ्यू में ढील जिला उपायुक्त हालात का अध्ययन कर निर्धारित करेंगे। प्रदेश में चल रही वर्तमान व्यवस्था को तीन मई तक जारी रखा जाएगा। धीमान ने साफ किया कि 20 अप्रैल के बाद समीक्षा और केस की संख्या के आधार पर हॉटस्पॉट या अन्य जगहों पर छूट पर विचार करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जिन क्षेत्रों में अगले सात दिन तक कोई कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया, वहां आंशिक छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन और कर्फ्यू को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच और सिनेमाघर आदि को तीन मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। हिमाचल एपीडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत जारी आदेश मानना कानूनी बाध्यता होगी। इसके अलावा प्रदेश भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, पारिवारिक समूहों आदि को इकट्ठा होने या किसी भी कार्यकलाप के लिए प्रतिबंधित किया है। अतिरिक्त मुख्यसचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए है। ब्यूटी पार्लर, जिम, सैलून, क्लब, स्विमिंग पूल, गोल्फ क्लब, खेल परिसर आदि भी बंद रहेंगे।
बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय
कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन और कर्फ्यू को देखते हुए हिमाचल सरकार ने तीन मई तक सभी निजी और सरकारी बसों के साथ टैक्सियों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है। अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर ऑटो रिक्शा समेत सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर पूरी रोक रहेगी। इसके साथ ही ट्रेनों और वाणिज्यिक हवाई उड़ानों पर पूरी तरह रोक रहेगी। जरूरी होने पर निजी वाहनों का संचालन सिर्फ अस्पतालों और अनिवार्य सेवाओं के लिए किया जाएगा।
सभी सरकारी कार्यालयों को भी तीन मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार आपातकालीन और अनिवार्य सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे। सरकार ने कर्मचारियों को घर पर रहने के आदेश दिए हैं और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने को कहा है। कर्मचारियों को स्टेशन न छोड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि उन्हें किसी भी समय अल्प सूचना पर ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जरूरत पर कर्मचारी कार्यालय बुलाए जाएंगे। सभी विभागाध्यक्ष और सचिव कम स्टाफ के साथ कार्यालय आएंगे।
इन पर लागू नहीं होंगे आदेश
सरकार के ये आदेश आपातकालीन और अनिवार्य सेवाओं देने वाले कार्यालयों, संस्थानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, फैक्टरियों, वर्कशॉपों, गोदामों, दुकानों, स्टोरों, उत्पादन इकाइयों, वाहनों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, तेल एजेंसियों, ई-कॉमर्स डिलीवरी आदि पर लागू नहीं होंगे।