...तो पांच मई से बंद हो जाएंगे शराब के ठेके
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लोकसभा चुनाव के लिए सात मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर पांच मई शाम छह बजे से शराब के ठेके बंद रहेंगे। निर्वाचन आयोग और आबकारी एवं कराधान विभाग ने पोलिंग प्रक्रिया संपन्न होने तक शराब की बिक्री बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान होटलों, रेस्तरां और क्लबों में भी शराब परोसने पर मनाही रहेगी। यहीं नहीं मतगणना वाले दिन 16 मई को भी शराब ठेके नहीं खुलेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम नालागढ़ ललित जैन ने कहा कि आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
इसमें ठेके के परमिट कैंसल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पांच मई शाम छह बजे से मतदान वाले दिन तक और 16 मई को मतगणना वाले दिन यह आदेश प्रभावी रहेंगे।
पड़ोसी राज्यों के ठेके भी रहेंगे बंद
बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए 30 अप्रैल को मतदान हुए।
इसके चलते आबकारी एवं कराधान विभाग ने पंजाब सीमा से सटे हिमाचल क्षेत्र के पांच किलोमीटर दायरे के भीतर शराब ठेके बंद करने के निर्देश दिए थे।
अब हिमाचल में चुनावों के चलते भी यही व्यवस्था लागू होगी। पड़ोसी राज्यों के पांच किमी दायरे में आने वाले शराब के ठेके भी मतदान के दिन बंद रहेंगे।
दो ठेकेदारों पर हुई है कार्रवाई
पंजाब में चुनावों के दौरान फरमानों की जांच करने के लिए जब आयोग की टीमों ने औचक निरीक्षण किए थे।
इस दौरान नत्थूप्लासी और माजरा का शराब का ठेका खुला पाया गया।
इसपर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने दोनों शराब ठेकों के चालान काटे।