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शराब ठेके की दूरी स्कूल गेट से नहीं अब इस तरह से तय होगी

Sat, 31 Mar 2018 12:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Sat, 31 Mar 2018 12:43 PM IST
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liquor vend distance measured from school boundary

प्रदेश में एक अप्रैल से नई नीति के तहत शराब की बिक्री होने जा रही है। साथ ही आबकारी एवं कराधान विभाग ने नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसके तहत अब प्रदेश के किसी भी हिस्से में स्कूल की बाउंड्री से नब्बे मीटर की दूरी पर ही शराब के ठेके खुल सकेंगे।

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पहले स्कूल की बाउंड्री के बजाय स्कूल गेट से दूरी तय की जाती थी। लेकिन हाल में हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब दूरी दीवार से तय की जाएगी। दरअसल, सूबे में कई जगह ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि शराब के ठेके स्कूल के नजदीक खुले हुए हैं।
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शिकायत के बाद महकमा स्कूल गेट से दूरी का हवाला देते हुए कोई भी कार्रवाई करने से इंकार कर देता था। विभाग के इसी अजीबोगरीब नियम को कुछ सामाजिक संगठनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शराब के ठेके की दूरी को स्कूल गेट के बजाय स्कूल की बाउंड्री से तय करने के आदेश जारी किए। खास बात यह है कि इस आदेश के बाद विभाग ने स्कूल गेट के आसपास की बाउंड्री से नहीं, बल्कि स्कूल की हर तरह की बाउंड्री से शराब के ठेके को दूर करने की कवायद की है।


सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद करीब सवा सौ शराब के ठेकों को विभाग बंद कर रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि विभाग ने राजस्व घाटे से बचने के लिए नए वित्तीय वर्ष में इन स्थानों पर मौजूद शराब के ठेकों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है।

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