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हत्या के दोषी तीन नेपाली नागरिकों को उम्रकैद, इतने हजार जुर्माना

Thu, 05 Sep 2019 11:28 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला,हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,हमीरपुर Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 Sep 2019 11:28 PM IST
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Life imprisonment to three Nepali citizens convicted of murder in hamirpur
प्रतीकात्मक तस्वीर

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी तीन नेपालियों को उम्रकैद और प्रत्येक को 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह हत्या नादौन पुलिस स्टेशन के तहत गांव जोलसप्पड़ में मार्च, 2016 में घटित हुई थी।

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जिसमें रिंकु व अश्वनी (मामा- भांजा) को गंभीर रूप से घायल कर नेपाली नागरिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस केस की पैरवी न्यायवादी सुदीप सिंह ने की है। जबकि मामले की छानबीन इंस्पेक्टर मोहिंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की थी।
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जानकारी के मुताबिक मार्च 2016 में होली के मौके पर विनय, पंकज, अश्वनी, रिंकु, सुभाष व अमित कुमार खेतों में बैठे हुए थे। इसी दौरान 3-4 नेपाली वहां पहुंचे और भांग मलने लग पड़े। उनके साथ रिंकु और सुभाष की बहस हो गई।
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सभी नेपाली बहस के बाद अपने डेरे में चले गए। लेकिन करीब 7:30 बजे शाम डंडों, दराटों व कुल्हाड़ी के साथ करीब आठ नेपाली मौके पर पहुंचे और हमला कर दिया । नेपाली लोगों के रिंकु व अश्वनी को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

साथियों ने रिंकु और अश्वनी को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने रिंकु को मृत घोषित कर दिया। जबकि अश्वनी को चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इसी बीच बंगाणा के पास रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।


नादौन थाना में एफआईआर दर्जकर इंस्पेक्टर मोहिंद्र सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को पकड़ लिया गया। पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।

नरेश कुमार की अदालत ने तीनों नेपाली मूल के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद व प्रत्येक दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। आरोपी कोल्हापुर नेपाल क्षेत्र के हैं व वारदात के वक्त नाबालिग थे ।

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