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बिना लाइसेंस प्रयोग नहीं कर सकेंगे एसिड
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sun, 06 Dec 2015 11:31 AM IST
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राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश में एसिड के प्रयोग के
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लिए लाइसेंस देने के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। राज्यपाल की अनुमति
के बाद ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा को जिला सोलन में लाइसेंस जारी करने के
लिए अधिकृत किया गया है।
इनके अलावा सहायक ड्रग कंटोलर नाहन को शिमला, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना और किन्नौर जिला था सहायक ड्रग कंट्रोलर मंडी को मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और लाहौल स्पीति जिला के लिए लाइसेंस जारी करने का जिम्मा सौंपा है। इसके अलावा सभी ड्रग निरीक्षकों को औचक निरीक्षक कर जांच पड़ताल की जिम्मेवारी दी गई है।
हिमाचल प्रदेश पवॉइजन रूल 2014 के तहत यह प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के औद्योगिक इकाइयों एसिड का प्रयोग होने या दुकानों में इसकी बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेने की व्यवस्था की है।
इनके अलावा सहायक ड्रग कंटोलर नाहन को शिमला, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना और किन्नौर जिला था सहायक ड्रग कंट्रोलर मंडी को मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और लाहौल स्पीति जिला के लिए लाइसेंस जारी करने का जिम्मा सौंपा है। इसके अलावा सभी ड्रग निरीक्षकों को औचक निरीक्षक कर जांच पड़ताल की जिम्मेवारी दी गई है।
हिमाचल प्रदेश पवॉइजन रूल 2014 के तहत यह प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के औद्योगिक इकाइयों एसिड का प्रयोग होने या दुकानों में इसकी बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेने की व्यवस्था की है।